अब रात 8 बजे तक खुल सकेगा बाजार, प्रशासन ने बढ़ाई छूट - Khabri Guru

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अब रात 8 बजे तक खुल सकेगा बाजार, प्रशासन ने बढ़ाई छूट


जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना गाईड लाईन में परिवर्तन किया है। इस संबंध में नये आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जिले के सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, मार्केट तथा निजी कार्यालय प्रातः 09 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त खानपान की दुकान/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। हालांकि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।

ये भी दिए निर्देश

👉   सभी सिनेमा घर, थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

👉   समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी।

👉  जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 08.00 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये खुल सकेंगे।

👉  समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। केवल मार्निंग वॉक के लिये पार्क सुबह 10 बजे तक खुल सकेंगे, उस समय पार्क में बैठना, आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका प्रबंधन स्थानीय अधिकारी/नगरीय निकाय करेंगे।

👉  विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

👉  अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी।

👉  अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

👉  अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।

👉  जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।

👉  सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

👉  थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा नियत खुले स्थानों पर ही चल सकेंगे। इस संदर्भ में हेतु 25 मई को जारी आदेश आगे भी लागू लागू रहेंगे।

👉  जिले के किसी भी क्षेत्र/कॉलोनी/काम्पलेक्स इत्यादि में कोरोना मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। उक्त घोषित कन्टेनमेंट क्षेत्र में आवागमन, इस आदेश में दी गई छूट एवं किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

👉  जबलपुर जिले से व्यक्तियों और वस्तुओं का अन्य जिले तथा अन्य जिलों से इस जिले में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा, किन्तु जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जावेगी।


इन निर्देशों का पालन करना जरूरी 

👉  दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित् कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा,  "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्धारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवाय रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क सर्विस" प्रोटोकाल का उल्लघंन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

👉  अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हेडवॉश, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे, इसे आयोजक द्धारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा।

👉  फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना फेस मास्क के सार्वजनिक व कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान नियमानुसार कार्यवाही होगी।


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