ममता की जीत के बाद भी राज्यपाल ने कहा शपथ के लिए इंतजार करो, ऐसी है संवैधानिक स्थिति - Khabri Guru

Breaking

ममता की जीत के बाद भी राज्यपाल ने कहा शपथ के लिए इंतजार करो, ऐसी है संवैधानिक स्थिति




कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजभवन और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच नये-नये गतिरोध आते रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सरकार ने 7 अक्टूबर को एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने इंतजार करने के लिए कहा है। गवर्नर ने कहा कि वह आधिकारिक राजपत्र तक इंतजार करेंगे। ज्ञात हो कि टीएमसी सुप्रीमो ने भवानीपुर उपचुनाव में भारी मतों जीत हासिल की है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए, ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि हमने माननीय राज्यपाल से 7 अक्टूबर को दोपहर से पहले ममता बनर्जी को शपथ दिलाने का अनुरोध किया है। हम चाहते हैं कि वह शपथ दिलाने के लिए राज्य विधानसभा में आयें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 7 अक्टूबर तक गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा में आकर हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे। ममता बनर्जी सहित तीनों विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव 58,835 मतों के भारी अंतर से जीता है। उन्होंने इस सीट से 2011 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीएमसी ने रविवार को जंगीपुर और समसेरगंज की दो अन्य विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने स्पीकर के शपथ ग्रहण दिलानों की शक्ति वापस लिए जाने के बाद राज्यपाल से नए विधायकों को शपथ दिलाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अनुरोध के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि एक बार उपचुनाव परिणाम की अधिसूचना प्रकाशित हो जाए। उसके बाद वह इस मामले में निर्णय लेंगे। घनखड़ ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। ज्ञात हो कि विधायकों को शपथ स्पीकर ही दिलाता है। पश्चिम बंगाल में शपथ दिलाने का पाॅवर स्पीकर के पास नहीं है।
गवर्नर ने छीनी स्पीकर से शपथ दिलाने की शक्ति

विधानसभा से जुड़े एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि भवानीपुर और मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों पर हुए उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही राजभवन की तरफ से स्पीकर के दफ्तर को एक चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 188 का जिक्र किया गया है जो राज्यपाल को शपथ दिलवाने की शक्ति देता है।
सीएम बने रहने के लिए 4 नवंबर तक शपथ लेना जरूरी

मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेना जरूरी है। ममता बनर्जी ने रविवार को ही भवानीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ममता दुर्गा पूजा से पहले ही सभी औपचारिकताएं निपटा लेना चाहती हैं, जिसमें अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। मार्च-अप्रैल में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

पेज