लखनऊ। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ ही तीनों आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। सभी को दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तीनों को गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे। गैंगरेप मामले में विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी किया गया था।
गायत्री प्रजापति पर ये थे आरोप
समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रह चुके गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत के बाद गायत्री प्रजापति की तरफ से परिवार को धमकी दी गयी थी। परिवार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतमपल्ली में एफआईआर हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, 354ए, 509, 504, 506,धारा 5जी, धारा 6 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेल फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ क्राइम्स एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और तब से ये मामला चल रहा है।
जेल पहुंचते ही रोने लगा गायत्री प्रजापति
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एमपीए-एमएलए कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार रात करीब नौ बजे जिला जेल पहुंचे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फूट-फूटकर रोने लगा। पुलिस गायत्री को उसके बाद अस्पताल ले गई और उसके स्वास्थ्य की जांच की। गायत्री की स्थिति को देखते हुए जेल अस्पताल के प्रभारी डिप्टी जेलर के अलावा दो जेलरों को गायत्री की सुरक्षा में तैनात किया गया है। ज्ञात हो कि गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल अस्पताल में भर्ती था और उसे डायबिटीज, पेशाब, सिरदर्द और पीठ दर्द की बीमारी है। सजा सुनाए जाने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति उदास रहने लगा है। वहीं गायत्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप पर सुनाई उम्रकैद
एमपी-एमएलगायत्री कोर्ट ने शुक्रवार को गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके दो साथियों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उन्हें नाबालिग के साथ गैंगरेप और रेप के प्रयास के मामलों में दोषी करते देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सभी आरोपी सामूहिक बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेफ फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेस्टेनेर एक्ट 2012 के तहत पूरी तरह दोषी हैं। इन लोगों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और अब इन तीनों दोषियों को बाकी जिंदगी जेल में बितानी होगी।