मप्र पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान-आज से आचार संहिता लागू, जनवरी-फरवरी में मतदान - Khabri Guru

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मप्र पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान-आज से आचार संहिता लागू, जनवरी-फरवरी में मतदान



भोपाल। 
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आज 4 दिसंबर 2021 से ही आचार संहिता लग गई है। प्रथम चरण 13 दिसंबर 2021 को नामाकंन और वापसी 23 दिसंबर और 6 जनवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। वही द्वितीय चरण के लिए 13 दिसंबर तक नामाकंन और 23 दिसंबर तक जनवरी में वापसी होगी और फिर 28 जनवरी को मतदान होगा।

पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 7 जिले शामिल होंगे। पहले चरण में हरदा, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर भोपाल जैसे जिले शामिल होंगे और दूसरे में 7 बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास को शामिल किया गया है। पहले चरण मे 85 जनपद पंचायतों में, दूसरे में 110 जनपद पंचायत तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे।पहले चरण मे 8, दूसरे चरण में 7 पहले चरण में लो और तीसरे चरण में 36 जिले लिए जाएंगे।मतदान का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रहेगा।मतदान का समय सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक होगा। पंच एवं सरपंच की मतगणना वोटिंग के तुरंत बाद मतगणना स्थल पर जनपद पंचायत की विकासखंड और जिला पंचायत की जिला स्तर पर होगी।

मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य रखना होगा।जनपद और जिला सदस्यों के लिए ईवीएम से होगा मतदान जिला केंद्र पर होगी मतगणना।55000 EVM का ग्राम पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होगा।हर एक पंचायत के लिए एक EVM एक्स्ट्रा रिजर्व में होगी।नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ दो लोग ही जा सकेंगे। ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकेंगे प्रत्याशी।
जिला सदस्य के लिए 8000 जनपद सदस्य के लिए 4000 ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2000 पंच के लिए ₹400 रुपये। आरक्षित वर्ग के लिए आधी राशि की जमानत राशीतय की गई है। 

पंचायत चुनावों पर एक नजर
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित कराए जाएंगे।
इसमें सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं बल्कि निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, लेकिन जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा।

जिला और जनपद में EVM से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी।
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। अर्थात यदि माह दिसंबर 2014 में निर्वाचन की घोषणा होती है तो 31 मार्च 2014 की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए CEO जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए CEO जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम-निर्देशन पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाईन नाम निर्देशन भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी अर्थात ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए।

MP online कियोस्क पर तथा लोक सेवा केन्द्रों पर सेवा शुल्क 35 रूपये प्रति नॉमीनेशन फार्म संलग्नक सहित एवं 5 रूपये प्रति प्रिंट आऊट पर कर सकते हैं तथा RO कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर यह निःशुल्क किया जा सकता हैं।
नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर MP Online कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जमा किए जा सकेंगे।

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