दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए अपनी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी को खत्म करना था। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है और अंतरिम राहत भी मांगी है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ को बताया कि आप प्रमुख की गिरफ्तारी का समय संदिग्ध है, क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हुआ।
ईडी द्वारा मेरे आवास पर भी धारा 50 के तहत मेरा बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। महत्वपूर्ण पहलू है, आवश्यकता, गिरफ्तारी का औचित्य... इस तथ्य के अलावा, गिरफ्तारी की आवश्यकता एक गुप्त उद्देश्य से है। केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने दलील दी। केजरीवाल की याचिका के जवाब में ईडी ने मंगलवार को एक लंबा जवाब दाखिल करते हुए दावा किया कि आप सुप्रीमो शराब नीति घोटाले के सरगना" और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी प्रमुख साजिशकर्ता" हैं। इसमें यह भी कहा गया कि जब केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष हिरासत का विरोध नहीं किया तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का अधिकार छोड़ दिया।
संघीय जांच एजेंसी पर पलटवार करते हुए सिंघवी ने कहा कि ईडी का कहना है कि क्योंकि आरोपी ने कहा कि वह हिरासत का विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी याचिका निरर्थक है। यह अनसुना है। मैंने उस मामले में एक सप्ताह पहले बहस की थी। इसलिए, माना जाता है कि आरोपी ने हिरासत का विरोध नहीं किया है।